BVFCL

Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited

(A Govt of India Undertaking)

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सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 प्रत्येक नागरिक को लोक प्राधिकार नियंत्रण के अंतर्गत जनहित से संगत सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है जिसके द्वारा प्रशासन तथा उससे सम्बद्ध विषयों पर खुलेपन , पारदर्शिता तथा जवाबदारी का बढ़ावा हो सके ।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 और 6 के प्रावधानों के संदर्भ में, ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल), नामरूप, पीओ: पर्बतपुर -786623, जिला: डिब्रूगढ़ (असम) ने अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए पारदर्शिता अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी , मुख्य जन सूचना अधिकारी और वैकल्पिक मुख्य जन सूचना अधिकारी के रूप में निम्नलिखित अधिकारियों को नियुक्त किया है ।

कृ सं. नाम, पदनाम और पता मनोनीत
1. श्री वाई के गोयल

महाप्रबंधक

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) नामरूप,
पीओ: पर्बतपुर -786623, जिला। डिब्रूगढ़ (असम)
ईमेल: ykgoel@bvfcl.co.in

पारदर्शिता अधिकारी
2. श्री एम मिश्रउप। महाप्रबंधक (सामग्री प्रबंधन)

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) नामरूप,
पीओ: पर्बतपुर -786623, जिला। डिब्रूगढ़ (असम)
ईमेल: mmishra@bvfcl.co.in

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी / नोडल अधिकारी
3 श्री धृति सुंदर बरुवा

वरिष्ठ विधि अधिकारी

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) नामरूप,
पीओ: पर्बतपुर -786623, जिला। डिब्रूगढ़ (असम)
ईमेल: legalcell@bvfcl.co.in

मुख्य जन सूचना अधिकारी
4 वैकल्पिक जन सूचना अधिकारी

इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी व्यक्ति जो अधिनियम में निर्दिष्ट  समय पर बीवीएफसीएल के लोक सूचना अधिकारी / वैकल्पिक जन सूचना अधिकारी से किसी निर्णय न मिलने पर या मुख्य लोक सूचना अधिकारी / वैकल्पिक जन सूचना अधिकारी के किसी निर्णय से व्यथित होने पर इस तरह के अवधि की समाप्ति से या इस तरह के एक निर्णय की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) नामरूप, पीओ पर्बतपुर,  786623, जिला। डिब्रूगढ़ (असम) को अपील कर सकता है: ।

धारा 4 की उपधारा 1, खंड बी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अधिनियम लागू होने से 120 दिन के भीतर प्रावधानों के 17 पुस्तिकाओं प्रकाशित करना आवश्यक हैं:

  1. बीवीएफसीएल के संगठन और कार्यों और कर्तव्यों का विवरण। हमारे आधिकारिक वेब साइट “प्रोफाइल” में यह जानकारी शामिल है।
  2. शक्तियां एवं अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्यों। बीवीएफसीएल में  अलग स्तर पर कंपनी के एक अधिकारी के लिए शक्तियों को परिभाषित किया गया है। कर्तव्यों के रूप में समय-समय पर सौंपे हैं। कर्मचारियों मुख्य रूप से संयंत्रों संचालन और रखरखाव के लिए काम करते हैं।
  3. निर्णय लेने की प्रक्रिया,  पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों सहित। निर्णय लेने की प्रक्रिया विभिन्न अधिकारियों पर प्रत्यायोजित प्राधिकार पर पर आधारित है। संगठन चार्ट हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।
  4. अपने कार्यों के निर्वहन के लिए बीवीएफसीएल द्वारा निर्धारित मानदंडों । कंपनी के प्रत्येक विभाग अपने कार्य का निर्वहन करते समय, विभागीय नियमावली, जो समय समय पर समीक्षा की और अद्यतन किया जाता है, द्वारा निर्देशित है।
  5. बीवीएफसीएल द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कार्यों का निर्वहन के लिए अपने कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल किया गया नियम, विनियम, अनुदेश, मैनुअल और अभिलेख ज्ञापन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन  कंपनी द्वारा पालान करने वाला नियमों और विनियमों के समग्र ढांचा  प्रदान करते हैं।
  • कंपनी के प्रत्येक विभाग अपने कार्य का निर्वहन प्रक्रिया : विभागीय नियमावली, जो समय समय पर समीक्षा की और अद्यतन किया जाता है , द्वारा निर्देशित है। इसके अतिरिक्त, श्रमिक के लिये स्थायी आदेश(Standing Order)  , तथा अधिकारिओं के लिये आचरण, अनुशासन तथा अपील नियमों (CDA Rules) द्वारा कर्मचारिओं को नियंत्रित किया जाता है।
  1. बीवीएफसीएल अथवा इसके नियंत्रण में रखे गये दस्तावेजों की श्रेणियों के एक बयान। कंपनी के व्यापार के संचालन से संबंधित वाणिज्यिक और तकनीकी दस्तावेजों को  कंपनी की समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार और विभिन्न अधिनियमों के तहत बीवीएफसीएल  फाइलें, रजिस्टर और / या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप के रूप में सम्भालता है।
  2. अपनी नीति तैयार या कार्यान्वयन करने के संबंध में जनता के सदस्यों द्वारा परामर्श के लिए मौजूद व्यवस्था का विवरण। बीवीएफसीएल एक वाणिज्यिक इकाई होने के कारण, अपनी नीतियों आंतरिक प्रबंधन से संबंधित है और, इसलिए, जनता के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कंपनी के निदेशक मंडली विधियों में  लागू प्रावधानों, नियमों आदि का पालन करते हुए अपनी सभी नीतियां तैयार करते हैं।

बोर्डों, परिषदों, समितियों और इसके भाग के रूप में अथवा सलाह के लिए दो या अधिक व्यक्तियों से गठित अन्य निकायों का एक बयान  और क्या उन बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकों जनता के लिए खुले हैं अथवा उक्त बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं। कंपनी के निदेशक मंडली इस प्रकार हैं:

NAMEDESIGNATION/ ADDRESSTEL NO. OFFICE
Shri Pradip Kumar BanikCMD Additional Charge0374-2500240
Shri Subash Chandra DasDirector (Finance)0374-2502777
Shri Pradip Kumar BanikDirector (Production) 0374-2502684
Shri Harvinder SinghPart Time Govt. Nominee Director
Shri Satish Kumar SharmaNon Official Director
Shri Niranjan LalGovernment Nominee Director
Shri Rabi Ranjan SenNon Official Director

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292 ए के प्रावधानों के तहत कंपनी के निदेशक मंडली ने  निम्नलिखित सदस्यों से एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है:

Sl NoDepartmentMonth/YearPO Details
1Materials Management1st Quater FY 21-22Download
2IT DepartmentFY 2021-22 to till November 2022Download

कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर लेखा परीक्षा समिति को अधिकार तथा कार्यों सौंपा जाता हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

Sl NoNameDesignation 
1Chairman
2Member
3Member

पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय समय-समय पर भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी किए गए डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में किया जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के तहत कंपनी के निदेशक मंडल ने एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया है | कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति में निम्नलिखित सदस्यों शामिल हैं:


निदेशक मंडल की बैठक, लेखा परीक्षा समितियों और पारिश्रमिक समिति के बैठक सार्वजनिक नहीं है और न ही इसकी कार्यसूची / कार्यवृन्त जनता के लिए सुलभ हैं। हालांकि, कंपनी और उसके प्रबंधन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी / निर्णय राज्य और केन्द्र सरकार के विभिन्न सांविधिक अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है।
कंपनी के प्रबंधन आंतरिक रूप से आवश्यकता के आधार पर विभिन्न तदर्थ समितियों का गठन किया है।

9. अधिकारियों एवं बीवीएफसीएल के कर्मचारियों की एक निर्देशिका।

संगठन चार्ट (यहां क्लिक करे)

कंपनी के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों निर्देशिका इस वेब साइट में लिंक ‘प्रबंधन’ के तहत उपलब्ध है
10  कंपनी नियम के अनुसार में दिए गये मुआवजे की प्रणाली सहित प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया मासिक पारिश्रमिक

कर्मचारियों के वेतनमान नीचे दिए गए हैं: –
अधिकारी के वेतनमान:

ग्रेड पदनाम वेतनमान रुपये
E10 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 75,000-3%-90,000
E9 निदेशक (वित्त) 65,000-3%-75,000
E9 निदेशक (उत्पादन) 65,000-3%-75,000
E8 महाप्रबंधक / कार्यपालक  निदेशक 51,300-3%-73,000
E7 उप महाप्रबंधक 43,200-3%-66,000
E6 मुख्य अभियंता और समकक्ष 36,600-3%-62,000
E5 अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं व समकक्ष 32,900-3%-58,000
E4 उप मुख्य अभियंता व समकक्ष 29,100-3%-54,500
E3 संयंत्र अभियंता / संयंत्र प्रबंधक व समकक्ष 24,900-3%-50,500
E2 सहायक संयंत्र अभियंता / सहायक संयंत्र प्रबंधक व समकक्ष 20,600-3%-46,500
E1 सहायक अभियंता और समकक्ष 16,400-3%-40,500
 E0   सहायक फोरमैन व समकक्ष 12,600-3%-32,500

श्रमिकों के वेतनमान:

ग्रेड पदनाम वेतनमान रुपये
वरिष्ठ ऑपरेटर / सीनियर तकनीशियन व समकक्ष 11,750-3%-30,450
ऑपरेटर / तकनीशियन ग्रेड -I और समकक्ष 10,750-3%-24,900
ऑपरेटर / तकनीशियन ग्रेड -II एवं समकक्ष 9,950-3%-22,350
ऑपरेटर / तकनीशियन ग्रेड -III और समकक्ष 9,450-3%-19,450
मजदूर 8,900-3%-16,300
मैसेंजर 8,900-3%-16,300

नोट: -। मूल वेतन के अलावा, दूसरों यानी, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहर प्रतिपूर्ति भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, फ्रिंज बेनिफिट (जहां  अवकाश यात्रा रियायत और  किट रखरखाव का खर्च  भी शामिल है), पूर्वोत्तर भत्ता, नामरूप भत्ता, अर्जित अवकाश नकदीकरण एक साल में 30 दिन, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, आदि समय-समय पर कंपनी के नियमों के अनुसार उपलब्ध कराए गए हैं।

  1. बजट प्रत्येक एजेंसी को आवंटित सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरणों पर रिपोर्ट का विवरण। बीवीएफसीएल पूंजी और राजस्व व्यय के लिए आंतरिक बजट तैयार करता है और किसी भी एजेंसी को आवंटन के लिए कोई प्रावधान नहीं बने।
  2. आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के विवरण सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका। लागू नहीं।
  3. रियायतें, परमिट, बीवीएफसीएल द्वारा दी गई प्राधिकरण पानेवाले का ब्यौरा। लागू नहीं।
  4. उपलब्ध या  इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित जानकारी का विवरण। कंपनी प्रोफाइल / निविदा / कल्याण / पर्यावरण / संयंत्र / प्रबंधन / उत्पाद / विपणन से संबंधित जानकारी हमारे आधिकारिक वेब साइट पर उपलब्ध हैं: http://www.bvfcl.com
  5. एक पुस्तकालय के काम के घंटे सूचना, यदि सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए बनाए रखा गया है, तो। कंपनी किसी भी सार्वजनिक पुस्तकालय नहीं है।
    सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए क्रम सं 18 का संदर्भ लें।
  6. नाम, पदनाम और लोक सूचना अधिकारियों के अन्य विवरण। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 धारा 5 के संदर्भ में,  नागरिकों के अनुरोध पर (SL देखें। सं। 18)  जानकारी देने के लिए बीवीएफसीएल, नामरूप के लिए (1) श्री धृति सुंदर बरुवा
    , वरिष्ठ विधि अधिकारी और श्री एम मिश्र, उप महा प्रबंधक को क्र्मश: मुख्य जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नामित किया गया है।
मुख्य जन सूचना अधिकारीश्री धृति सुंदर बरुवा
वरिष्ठ विधि अधिकारी

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड
नामरूप, पीओ: पर्बतपुर – 786623
जिला। : डिब्रूगढ़ (असम)

  1. इस तरह के अन्य जानकारी जो निर्धारित किया जा सकता है और उसके बाद इन प्रकाशनों का प्रतिवर्ष अद्यतन। मानव संसाधन, विपणन, संयंत्र और निविदाओं के बारे में जानकारी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
  2. आवेदन बनाने के लिए प्रक्रिया: 1 जो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005  के तहत भारत के किसी भी नागरिकएक किसी भी जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिमानतः आवेदन प्रारूप में लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से, कंपनी के सूचना अधिकारी को अनुरोध कर सकता है । 2. आवेदन शुल्क:  जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन निम्नोक्त शुल्क के साथ “ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर निगम लिमिटेड, नामरूप ”  को दाखिल किया जा सकता  है ।  अगर नकदी भुगतान किया जाता है, रसीद की एक प्रति संलग्न की जानी है । आवेदन शुल्क:: वर्तमान में आवेदन शुल्क, जो समय-समय पर परिवर्तन हो सकता है, इस प्रकार है : रु 10 / – (रूपये दस केवल) ।  भुगतान की विधि: नकद – सुबह 9.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक और दोपहर 1.00 बजे से शाम   4.00 बजे तक रोकड़ अनुभाग मे जमा करना होग । डीडी / बैंकर  चैक एसबीआई , नामरूप में देय होना होग । रोकड़ अनुभाग का ठिकाना :

रोकड़ अनुभाग, प्रशासनिक बिल्डिंग
ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड
नामरूप, पीओ: – पर्बतपुर  (786623)   जिला। : डिब्रूगढ़ (असम)

“गरीबी रेखा से नीचे” श्रेणी के  व्यक्ति को किसी भी शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है । पर उसे अपने दावे के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज पेश करना होग । अतिरिक्त शुल्क: अगर जानकारी उपलब्ध कराने का फैसला किया है, अनुरोधकर्ता को  अतिरिक्त शुल्क के बारे में सूचित किया जाएगा, यदि कोई हो या  उसके द्वारा जमा किए जाने की आवश्यकता है ।  अधिनियम के अनुसार अतिरिक्त शुल्क के जमा करने के बाद ही निवेदक के लिया जानकारी प्रस्तुत किया जाएगा ।

वर्तमान में, लागू दरों, अतिरिक्त फीस जो समय परिवर्तन के अधीन हैं, नीचे दिए गए हैं:

क. प्रत्येक. पृष्ठ के लिए (ए -4 या ए -3आकार के कागज) बनाया या नकल रुपये  2 /-   प्रति पृष्ठ
ख.      बड़े आकार के कागज में एक प्रतिके लिए वास्तविक शुल्क या लागत मूल्य
ग.       नमूनों या मॉडलों के लिए वास्तविक लागत या कीमत
घ.       अभिलेखों के निरीक्षण के लिए पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं, और

प्रत्येक पंद्रह मिनट के लिए पांच रुपये का एक फीस
(या उसके भाग) तत्पश्चात

इसके अलावा, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा 5 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के लिए फीस निम्नलिखित दरों पर शुल्क लिया जाएगा:

डिस्क या फ्लॉपी में उपलब्ध कराई गई जानकारी के लिए रुपये 50 / – (रूपये पचास केवल) डिस्क या फ्लॉपी प्रति
मुद्रित रूप में उपलब्ध कराई गई जानकारी के लिए कीमत इतनी प्रकाशन या रुपए में तय हो पर  2 / – प्रति प्रकाशन से अर्क फोटोकॉपी के पेज

ऊपर उल्लेख अतिरिक्त शुल्क के भुगतान का तरीका लागू शुल्क के रूप में ही किया जाएगा।

लोक सूचना अधिकारी / वैकल्पिक जन सूचना अधिकारी मांगी सूचना प्रदान करेंगे  या आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आवेदन को अस्वीकार कर देंगे।

आवेदन की जानकारी की मांग निम्न स्थितियों में से किसी में भी अस्वीकार कर दिया जा सकता है:

  1. निर्धारित शुल्क के साथ नहीं
  2. सूचना जो अधिनियम के तहत प्रकटन के लिये प्रतिषिद्ध है।

अपील:

अगर  अनुरोधकर्ता जिसे अधिनियम की उप-धारा (1) या धारा (7) की उपधारा (3 ) की खंड (क) में  निर्दिष्ट समय के भीतर एक निर्णय प्राप्त नहीं होता है या जन सूचना अधिकारी / वैकल्पिक अधिकारी के एक निर्णय से व्यथित है, जैसा भी हो,  व्ह इस तरह के एक निर्णय की प्राप्ति से ऐसी अवधि की समाप्ति के तीस दिनों के भीतर, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को के शिकायत निवारण के लिए अपील कर सकता हैं ।

सेवा में

श्री एम मिश्र
उप महा प्रबंधक (सामग्री प्रबंधन)
ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
नामरूप, , पीओ: – पर्बतपुर  (786623)   जिला। : डिब्रूगढ़ (असम)
ई-मेल:  mmishra@bvfcl.co.in

आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत क्या  खुलासा नहीं किया जाता :

निम्नलिखित प्रकटीकरण से छूट दी गई है (धारा 8)

  1. सूचना जो संप्रभुता और भारत की अखंडता को प्रभावित (धारा 8 (1) (ए))
  2. राज्य / कंपनी के सुरक्षा,  रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हित (धारा 8 (1) (ए))
  3. विदेशी राज्य या किसी अपराध के लिए उकसाना करने के लिए नेतृत्व के साथ संबंध (धारा 8 (1) (ए))
  4. सूचना जिसे स्पष्ट रूप से कानून की किसी भी अदालत द्वारा प्रकाशित करने के लिए मना किया है। (धारा 8 (1) (ए))
  5. सूचना जो संसद या वह राज्य विधानसभा के विशेषाधिकार का हनन का कारण होता है (धारा 8 (1) (ग))
  • वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा सहित सूचना जिससे तीसरे पक्ष की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि ऐसी जानकारी का खुलासा बड़े सार्वजनिक हित के लिये समर्थित है । (धारा 8 (1) (डी))
  • जन सूचना अधिकारी इस तरह के एक अनुरोध अस्वीकार कर सकते हैं जहां उपलब्ध कराने के लिए राज्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति में कॉपीराइट संविदा का उल्लंघन शामिल होगा ।
  1. उसकी न्यासी संबंध में एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध जानकारी (धारा 8 (1) (ई))
  2. सूचना विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त किया। (धारा 8 (1) (च))
  3. जानकारी है, जिससे  किसी भी व्यक्ति की जीवन या शारीरिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकते है या या सहायता की कानून प्रवर्तन या सुरक्षा उद्देश्यों के लिए विश्वास में दिए गए जानकारी । (धारा 8 (1) (G))।
  4. सूचना जो जांच या आशंका या अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की प्रक्रिया बाधित हो (धारा 8 (1) (एच))।
  5. मंत्रियों, सचिवों और अन्य अधिकारियों की परिषद के अभिलेखों सहित कैबिनेट के कागजात ( धारा 8 (1) (i))।
  6. सूचना जो किसी भी सार्वजनिक कार्य से सम्बंधित नहीं है  या व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित जहां गोपनीयता को अनुचित आक्रमण का कारण होता है 8 (1) (जे) उम्मीद होगी: जानकारी आम तौर पर संसद में या राज्य विधानमंडल दिए गए इस अधिनियम के तहत जानकारी मांगी व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है (धारा 8 (1)
  7. आंशिक प्रकटीकरण की अनुमति : सूचना जो यथोचित किसी भी हिस्से में शामिल है कि छूट दी गई जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती से कटे किया जा सकता है? “। [S.10]
  8. क्या एक अनुरोध को खारिज करने के लिए प्रक्रिया है? केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी [धारा 7 (8)] के तहत  एक अनुरोध करने वाले व्यक्ति से  बातचीत करेगा।
  • ऐसी अस्वीकृति के कारणों
  • जिस अवधि के भीतर इस तरह के अस्वीकृति के खिलाफ अपील की जा सकती है; और
  • प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का विवरण।

एक जानकारी आमतौर पर, जिसमें यह मांग की है , उसी रूप में दिया जा सकता है ,    जब तक यह अधिकतर सार्वजनिक प्राधिकरण के संसाधनों को  न बदले या सम्पर्कित रिकॉर्ड के  सुरक्षा या संरक्षण के लिए हानिकारक न हो [धारा 7 (9)]।